Labour Inspector Suspended in Balodabazar : व्यापारियों से वसूली के आरोप में कार्रवाई, विभाग ने दिखाई सख्ती

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वसूली के आरोप में गिरी गाज

बलौदाबाजार। (Labour Inspector Suspended in Balodabazar) जिले के श्रम विभाग में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां पदस्थ श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक को व्यापारियों से कथित अवैध वसूली और विभागीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीर माना है।

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने पाया कि निरीक्षक कौशिक ने अपने कार्यक्षेत्र में कई बार व्यापारियों से अवैध रकम की मांग की थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने विभागीय नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग (Misuse of Power) किया। इस रिपोर्ट को श्रमायुक्त कार्यालय को भेजा गया, जहां से निलंबन आदेश जारी हुआ।

नियम-9 के तहत निलंबन आदेश लागू

छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन का आदेश दिया है। इस अवधि में (Suspended Officer in Labour Department) रामचरन कौशिक को केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, उनका मुख्यालय अब नवा रायपुर अटल नगर के श्रमायुक्त कार्यालय में रहेगा।

विभाग ने दी भ्रष्टाचार पर सख्त चेतावनी

श्रम विभाग ने इस कार्रवाई को एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार या (Illegal Collection by Officer) जैसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभागीय निरीक्षण और निगरानी को और कड़ा किया जाएगा।

आगे की जांच से खुल सकते हैं और मामले

फिलहाल जांच जारी है और उच्चस्तरीय समिति और दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। अगर रिपोर्ट में दोष साबित होते हैं, तो स्थायी निलंबन या सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई भी संभव है।

प्रशासन अब अलर्ट मोड में

इस घटना के बाद प्रशासन ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या निजी हित में की गई कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब सभी निरीक्षण और वसूली प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी होगी।

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