पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय में छात्राएं झुलसीं, कलेक्टर के निर्देश पर प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सुकमा। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ अंतर्गत संचालित पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा में मध्याह्न भोजन के दौरान हुई दुर्घटना के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर की गई जांच के बाद विद्यालय की प्राचार्य को पद से हटाते हुए उनकी वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 7 फरवरी को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन तैयार करते समय एक हादसा हुआ था, जिसमें दो छात्राएं और तीन रसोइया गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। जांच प्रतिवेदन और संबंधित प्राचार्य राजमेन कुजूर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया। विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

प्राचार्य के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विभिन्न नियमों के विपरीत पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पोर्टाकेबिन बालाटिकरा के प्राचार्य पद से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें शासकीय हाई स्कूल कांजीपानी में अध्यापन कार्य के लिए स्थानांतरित किया गया है। दंड स्वरूप उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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