अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया
दुर्ग। जिले के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई।
निरीक्षण में मिली एमटीपी किट, नहीं मिले वैध दस्तावेज
जानकारी के अनुसार, 16 जून को सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक की टीम ने बस स्टैंड के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अन्य दवाओं के साथ एक एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) किट भी बरामद हुई। हालांकि, दुकान संचालक इस दवा के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
नोटिस के बाद भी नहीं दिए बिल
निरीक्षण के बाद 24 जून को मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जून को दिए गए जवाब में भी संचालक संबंधित दवा के वैध बिल या आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा। इसे औषधि अधिनियम एवं नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 6 जुलाई को मेडिकल स्टोर का औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
दवा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी
सहायक औषधि नियंत्रक ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि एमटीपी किट सहित संवेदनशील दवाओं का संग्रहण, क्रय और विक्रय केवल निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
दुर्ग। जिले के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई। निरीक्षण में मिली एमटीपी किट, नहीं मिले वैध दस्तावेज जानकारी के अनुसार, 16 जून को सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक की टीम ने बस स्टैंड के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अन्य दवाओं के साथ एक एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) किट भी बरामद हुई। हालांकि, दुकान संचालक इस दवा के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नोटिस के बाद भी नहीं दिए बिल निरीक्षण के बाद 24 जून को मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जून को दिए गए जवाब में भी संचालक संबंधित दवा के वैध बिल या आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा। इसे औषधि अधिनियम एवं नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 6 जुलाई को मेडिकल स्टोर का औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। दवा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी सहायक औषधि नियंत्रक ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि एमटीपी किट सहित संवेदनशील दवाओं का संग्रहण, क्रय और विक्रय केवल निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
Focus Keyphrase (English): Ahiwara Medical Store License Cancelled
SEO Title (English): Ahiwara Medical Store License Cancelled Over MTP Kit Record Violations in Durg
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Meta Description (Hindi): दुर्ग के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस एमटीपी किट से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निरस्त कर दिया गया। प्रशासन ने सभी दवा विक्रेताओं को नियमों के पालन की सख्त चेतावनी दी।
