सुप्रीम कोर्ट ने दिए मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव के निर्देश, 30 अप्रैल से पहले होंगे मतदान
दिल्ली/जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। चुनावों की निगरानी और संचालन के लिए एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है और फिलहाल यह विस्तार पर चल रही थी। इस संबंध में अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव न कराए जाने पर आपत्ति जताई थी। याचिका में बताया गया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत चुनाव कराने के उद्देश्य से छह माह का विस्तार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद मतदान नहीं कराया गया।
इस मामले में 4 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। आदेश के बाद संभावित प्रत्याशियों ने प्रचार गतिविधियां शुरू कर दी हैं और विभिन्न न्यायालय परिसरों में संपर्क अभियान तेज हो गया है।
स्टेट बार काउंसिल में कुल 25 सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार चुनाव में महिला आरक्षण भी लागू रहने की संभावना है, जिसके तहत लगभग 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।
