उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित, सख्त शर्तों के साथ जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 15 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है, हालांकि जमानत के बावजूद उनकी तत्काल रिहाई नहीं हो सकेगी।

हाईकोर्ट ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें लगाई हैं। आदेश के अनुसार कुलदीप सेंगर पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे। उन्हें हर सोमवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें पीड़िता को किसी भी प्रकार की धमकी न देने और अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि इस आदेश के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। इस कारण उनकी तत्काल रिहाई संभव नहीं है।

About The Author