Mamata Banerjee Faction: कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता गुट को राहत, 3 बैंक खातों के इस्तेमाल की अनुमति 29 जनवरी 2027 तक

नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को तीन बैंक खातों के सीमित और शर्तों के साथ इस्तेमाल की अनुमति जारी रखी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े अंतरिम आदेश का इन बैंक खातों के संचालन को लेकर पहले दिए गए न्यायिक आदेश पर असर नहीं पड़ेगा।

29 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी अंतरिम व्यवस्था

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के अनुसार, तीनों बैंक खातों से जरूरी खर्च के लिए रकम इस्तेमाल करने की मौजूदा व्यवस्था 29 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। हालांकि, खातों में मौजूद धन का मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

बैंक खातों से होने वाले लेन-देन पर अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी जारी रहेगी।

कर्मचारियों के वेतन और जरूरी खर्च के लिए इस्तेमाल

इससे पहले अदालत ने पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज और कर्मचारियों के वेतन समेत आवश्यक खर्चों के लिए बैंक खातों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा।

उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, चेक पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर के बाद विशेष अधिकारी उसकी जांच करते हैं।

पुलिस ने फ्रीज किए थे तीन बैंक खाते

मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तीन HDFC बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

9 जुलाई के आदेश में अदालत ने विशेष अधिकारी की निगरानी में खातों के संचालन के लिए अंतरिम व्यवस्था बनाई थी। सोमवार की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष पेश की।

पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद अलग

तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर अलग विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक खातों के संचालन से जुड़ी अंतरिम व्यवस्था और चुनाव आयोग के नाम-चिह्न संबंधी अंतरिम आदेश अलग-अलग मुद्दे हैं।

अदालत की ताजा व्यवस्था फिलहाल तीन बैंक खातों के आवश्यक और निर्धारित खर्चों के लिए इस्तेमाल से संबंधित है।

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