28 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक मिलेगा प्रवेश, पहचान-पत्र अनिवार्य

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध बंदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। भाई-बहन के अटूट स्नेह और इस पवित्र रिश्ते की भावनात्मक गरिमा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने 28 अगस्त को विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है।

जेल प्रशासन ने राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों और परिजनों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रवेश और मुलाकात के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक प्रवेश

जेल प्रशासन के अनुसार, 28 अगस्त को प्रातः 8 बजे से शाम 3 बजे तक बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सुरक्षा कारणों से इस दिन सामान्य मुलाकात की व्यवस्था के बजाय रक्षाबंधन के लिए निर्धारित विशेष नियमों के तहत ही प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए बहनों से समय का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।

पहचान-पत्र जरूरी, जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश

बंदियों को राखी बांधने आने वाली प्रत्येक बहन के लिए अपने साथ वैध पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। जेल परिसर में प्रवेश से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच की जाएगी।

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। जेल प्रशासन ने सभी से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

एक बंदी के लिए अधिकतम तीन बहनों को अनुमति

जेल परिसर में भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए एक बंदी को राखी बांधने हेतु अधिकतम तीन बहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

इस व्यवस्था के माध्यम से बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के बीच सुरक्षा और मुलाकात की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

सिर्फ 100 ग्राम मिठाई ले जाने की अनुमति

रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने बंदी भाई के लिए अधिकतम 100 ग्राम मिठाई साथ ले जा सकेंगी। जेल परिसर में प्रवेश से पहले मिठाई की जांच की जाएगी।

जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल, पर्स और कीमती सामान पर प्रतिबंध

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों को मोबाइल फोन, पर्स, रुपये-पैसे और अन्य कीमती सामान जेल परिसर के अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे सामान को जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए आगंतुकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित सामान लेकर जेल न पहुंचें।

महिला कर्मचारियों द्वारा होगी तलाशी

सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर जेल में प्रवेश से पहले तीन स्थानों पर महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकती है। जेल प्रशासन ने आगंतुक बहनों से तलाशी और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने की अपील की है।

जेल प्रशासन ने सभी बहनों और परिजनों से निर्धारित समय, प्रवेश संबंधी नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है, ताकि भाई-बहन के प्रेम का यह पावन पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।

एक नजर में जानें जरूरी नियम

  • तारीख: 28 अगस्त
  • प्रवेश समय: सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक
  • पहचान-पत्र: अनिवार्य
  • एक बंदी के लिए प्रवेश: अधिकतम 3 बहनें
  • मिठाई: अधिकतम 100 ग्राम
  • अन्य खाद्य सामग्री: पूरी तरह प्रतिबंधित
  • मोबाइल, पर्स और रुपये-पैसे: जेल परिसर में प्रतिबंधित
  • सुरक्षा जांच: प्रवेश से पहले अनिवार्य

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