केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

कोच्चि। केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड की रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगाने वाले सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी वी बालकृष्णन की पीठ ने देर शाम तक चली विशेष सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की प्रकृति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये याचिकाएं जनहित याचिका जैसी प्रतीत होती हैं, ऐसे में सिंगल जज द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। फिल्म निर्माताओं ने स्टे ऑर्डर जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर खंडपीठ में अपील दायर की थी, जिस पर रात करीब 8 बजे सुनवाई शुरू हुई।

निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलील दी कि फिल्म 27 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि रिलीज पर रोक जारी रही तो पायरेसी को रोकना असंभव हो जाएगा। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म का सीक्वल पहली फिल्म की कहानी को देशव्यापी संदर्भ में आगे बढ़ाता है, जिसे पूर्व में कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने देरी से याचिका दायर करने पर भी सवाल उठाए। अब सभी की नजरें अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हैं।

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