पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, पाटन न्यायालय ने सुनाया फैसला

दुर्ग। जिले के पाटन न्यायालय ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी गोपीराम यादव (60) को हत्या का दोषी करार देते हुए उन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह मामला उतई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्रा गोठानपारा का है। घटना 16 जुलाई 2024 की रात की है, जब आरोपी ने अपने कच्चे मकान में पत्नी सकुन बाई के गले पर धारदार टंगिया (कुल्हाड़ी) से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया था। अगले दिन सुबह ग्राम सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को सब्बल की मदद से कुंडी निकालनी पड़ी।

कमरे के भीतर बिस्तर के पास सकुन बाई का रक्तरंजित शव बरामद हुआ और पास ही खून से सनी कुल्हाड़ी भी मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी गोपीराम यादव ने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया है। पत्नी पर प्राणघातक हमला करना एक अत्यंत गंभीर अपराध है, जिसके लिए नरमी नहीं बरती जा सकती। न्यायालय के आदेश के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को केंद्रीय कारागार दुर्ग भेज दिया गया है।

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