धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में आज से लागू होंगी संशोधित गाइडलाइन दरें, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी मंजूरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए लागू नवीन गाइडलाइन दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन के निर्देशों के बाद धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें इन तीनों जिलों में आज, 4 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को छूट दी थी कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दरों में बदलाव की जरूरत हो, तो वे अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसी क्रम में प्राप्त प्रस्तावों का महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गहन परीक्षण किया गया और गहन विचार-विमर्श के बाद इन्हें अनुमोदित किया गया।
नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधन प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से संपत्ति मूल्यांकन की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनेगी, जिससे आम नागरिकों और संपत्ति क्रेता-विक्रेताओं को सुविधा होगी।
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