रायगढ़: उद्योगों में सुरक्षा लापरवाही पर 7 कंपनियों को 11.12 लाख का जुर्माना

रायगढ़। जिले में उद्योगों में लगातार हो रहे हादसों के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अक्टूबर माह में हुए निरीक्षण में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और लापरवाही पाए जाने पर सात उद्योगों पर कुल 11 लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

विभाग ने कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पर इन कंपनियों के विरुद्ध श्रम न्यायालय रायगढ़ में आपराधिक प्रकरण भी दायर किया है।

जुर्माने की सूची इस प्रकार है
मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड को 3 लाख 90 हजार रुपये
मेसर्स एनआर इस्पात एण्ड पावर प्रा.लिमिटेड को 1 लाख 60 हजार रुपये
स्काई एलॉयज एण्ड पावर प्रा.लि. को 2 लाख 40 हजार रुपये
मेसर्स बीएस स्पंज प्रायवेट लिमिटेड को 2 लाख 10 हजार रुपये
मेसर्स शारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को 50 हजार रुपये
जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड यूनिट-2 को 50 हजार रुपये
मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर प्रायवेट लिमिटेड को 12 हजार रुपये

विभाग के अधिकारियों ने उद्योगों में हादसों के बाद त्वरित निरीक्षण कर खामियां उजागर की और कार्रवाई सुनिश्चित की है।

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