Foreign Certificate Verification Committee : विदेशों में काम आने वाले दस्तावेज़ों की जांच के लिए नई समिति का गठन

राज्य सरकार ने समिति का किया पुनर्गठन

रायपुर। विदेशों में नौकरी, पढ़ाई या अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने (Foreign Certificate Verification Committee) का पुनर्गठन किया है। यह समिति उन सभी दस्तावेजों की जांच करेगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले नागरिकों को प्रमाणन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो।

तीन अधिकारियों की नई जिम्मेदारी तय

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब समिति में तीन सदस्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर.पी. वर्मा को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग की उप सचिव अंकिता गर्ग और उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव धनंजय नेताम समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह बदलाव, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी राकेश ध्रुव के स्थानांतरण के बाद किया गया है।

शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज़ों की होगी जांच

नई समिति विदेशों में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगी। इसमें (Educational Document Verification) के तहत शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, वोटर कार्ड, व्यक्तिगत शपथ पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी फाइलें शामिल होंगी। प्रवासी छत्तीसगढ़ी नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।

2019 से सक्रिय व्यवस्था, अब और सुदृढ़ हुई

राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में यह (Certificate Authentication System) लागू किया था ताकि फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगाई जा सके। अब समिति के पुनर्गठन के बाद सत्यापन प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से और अधिक तेज़ एवं विश्वसनीय बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी आवेदक बिना सत्यापन के विदेश न जाए और हर प्रमाण पत्र की पुष्टि रिकॉर्ड में दर्ज हो।

सरकार का उद्देश्य – पारदर्शिता और भरोसेमंद प्रक्रिया

राज्य शासन ने कहा कि यह पुनर्गठन केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि युवाओं के हित में एक बड़ा कदम है। इससे विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं को (International Document Verification) में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

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