द्वारका सड़क हादसा मामले में आरोपी नाबालिग निकला, पिता पर भी कार्रवाई की तैयारी

नई दिल्ली। द्वारका में हुए सड़क हादसे की जांच में अहम तथ्य सामने आए हैं। इस हादसे में 23 वर्षीय साहिल दिनेशरा की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार शुरुआत में दर्ज एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 वर्ष लिखी गई थी, लेकिन दस्तावेजों की जांच में वह नाबालिग पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया।

दस्तावेज जांच में सामने आई वास्तविक उम्र
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर उम्र दर्ज की गई थी। बाद में स्कूल और अन्य दस्तावेजों की जांच में आरोपी की वास्तविक उम्र कम पाई गई। नाबालिग होने की पुष्टि होते ही प्रकरण को बाल न्याय प्रणाली के तहत आगे बढ़ाया गया।

पिता को नोटिस, बयान दर्ज
मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता को नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद पिता जांच में शामिल हुए और उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने उन्हें लगभग 24 घंटे तक हिरासत में रखा और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम के अनुसार यदि नाबालिग अभिभावक के वाहन से दुर्घटना करता है तो जिम्मेदारी अभिभावक की भी मानी जाती है। ऐसे मामलों में चार्जशीट में संबंधित धारा जोड़ी जाती है और आगे सजा या जुर्माने का निर्णय अदालत करती है।

बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता द्वारका क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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