स्पर्श मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की याचिका पर एनसीएलटी का बड़ा फैसला, अधिवक्ता अभिनव कार्डेकर की दलीलों NCLT को स्वीकारा,पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बने प्रशासक

https://asiannewsbharat.com/chhattisgarh/sparsh-hospital-management-dispute-relief-for-minority-shareholders-nclt-advocate-abhinav-kardekar-raipur-akp-law-62757

भिलाई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की कटक पीठ ने 13 जुलाई 2026 को स्पर्श मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई से जुड़े बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े व्यापक बदलावों के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 241 एवं 242 के तहत अल्पसंख्यक शेयरधारकों अजय सोमानी और प्रदीप पाल की याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के वर्तमान प्रबंधन में उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन (Oppression and Mismanagement) पाए जाने का निष्कर्ष दर्ज किया।

https://asiannewsbharat.com/chhattisgarh/sparsh-hospital-management-dispute-relief-for-minority-shareholders-nclt-advocate-abhinav-kardekar-raipur-akp-law-62757

About The Author