Raipur Crime News: छह महीने से फरार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी ग्वालियर से गिरफ्तार, रायपुर में पुलिस ने निकाला जुलूस, बोला -अपराध करना पाप हैं..पुलिस हमारा..!

रायपुर। तोमर बंधु प्रकरण में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब छह महीने से फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी को पुलिस ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली, हथियार और हिंसक वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद शहर में उसका जुलूस निकाला गया, जहां उससे नारा लगवाया गया—“अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है।”

जुलूस के दौरान लंगड़ाता और गिरता दिखा आरोपी
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का रायपुर में जुलूस निकाला। इस दौरान वह लंगड़ाकर चलता हुआ कई बार गिरता भी दिखाई दिया। उसकी बनियान फटी हुई थी और वह लगातार पुलिस के निर्देशानुसार नारा लगाता रहा। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे वाहन में बैठाकर थाने ले गई। इस दौरान उसकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थी और रोते-बिलखते हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध करती दिखाई दी।

कई गंभीर मामलों में वांछित था रूबी तोमर
तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में उसके खिलाफ मारपीट, अवैध संपत्ति, आर्म्स एक्ट और करोड़ों की उगाही के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से वसूली से जुड़े करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब के दस्तावेज मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि वह “विस्टों फाइनेंस” नाम से नेटवर्क चलाकर उगाही करता था। इससे पहले की तलाशी में उसके घर से अवैध हथियार भी जब्त किए जा चुके हैं।

ग्वालियर में दबोचा गया, छोटा भाई अब भी फरार
पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र और उसका भाई रोहित सिंह तोमर जून से फरार थे। पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा और ग्वालियर में लगातार छापेमारी की, लेकिन आरोपी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग बंद कर चुका था और ठिकाने बदलता रहता था। रायपुर पुलिस की विशेष टीम ने ग्वालियर में उसकी गतिविधियों का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। उसका भाई रोहित अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश जारी रखे हुए है।

इन धाराओं में दर्ज हैं मामले
– तेलीबांधा थाना: अपराध क्रमांक 332/2025, धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस
– पुरानी बस्ती थाना: अपराध क्रमांक 229/25, धारा 25 आर्म्स एक्ट
– पुरानी बस्ती थाना: अपराध क्रमांक 230/25, धारा 308(2), 111(1) भा.न्या.सं. एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर नकद इनाम की घोषणा की थी। पुलिस अब रूबी तोमर से विस्तृत पूछताछ कर रही है।

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