जांजगीर-चांपा: किसान से ठगी मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सशर्त जमानत, शाम को होंगे रिहा
जांजगीर-चांपा, 14 जनवरी 2026: किसान से 42.78 लाख रुपये की ठगी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सीजेएम न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा हो जाएंगे।
बता दें कि विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत आदेश जारी होने के बाद आज शाम उन्हें रिहा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला जेल पहुंचकर विधायक साहू से मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है।
पूरा मामला चांपा थाना, जिला जांजगीर-चांपा में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी। सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय तथा उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
जांच के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में चालान पेश किया। सीजेएम न्यायालय ने चालान स्वीकार करने के उपरांत जेल वारंट जारी किया, जिसके बाद आरोपी बालेश्वर साहू ने रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे न्यायालय ने पहले खारिज कर दिया था तथा उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
आरोप का विवरण मामला विधायक बालेश्वर साहू के 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी का है। किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि बालेश्वर साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन की राशि निकाली है।
