दल्ली राजहरा के प्रभारी सीएमओ निलंबित, टैक्स वसूली और कार्यों में लापरवाही पर गिरी गाज
बालोद। राजस्व वसूली में लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण दल्ली राजहरा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा यह बड़ी कार्यवाही की गई है। राजनांदगांव नगर पालिक निगम में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदस्थ वार्डेकर को दल्ली राजहरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
निलंबन आदेश के अनुसार, 14 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिसंबर 2025 तक समस्त करों की 60 प्रतिशत वसूली अनिवार्य थी। इसके विपरीत, संपत्तियों का नया कर निर्धारण न करने के कारण राजस्व वसूली काफी कम पाई गई। साथ ही, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ होने से लेकर 13 जनवरी तक केवल एक ही प्रविष्टि की गई थी, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है।
शासन ने उनके इस आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है। इसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
