आबकारी नीति पर हाईकोर्ट का फैसला, स्टे आवेदन खारिज

बिलासपुर। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे वाले आवेदन को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश नरेश चंद्रवंशी की पीठ ने कहा कि शासन की नीति में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती।

याचिका में प्लास्टिक की बोतल से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान का भी मुद्दा उठाया गया था, जिस पर कोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि ऋषि इंटरप्राइजेस ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक बॉटलिंग पर सवाल उठाए थे, साथ ही इस नीति पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने इस नीति को लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए इसे निरस्त करने की अपील की थी। अब इस मामले में दो सप्ताह बाद पुनः सुनवाई होगी।

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