बिरनपुर हिंसा मामले में 17 आरोपी बरी, जिला न्यायालय का फैसला

बेमेतरा। जिले के चर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। संदेह का लाभ मिलने पर सभी आरोपियों को बरी किया गया।

यह मामला साजा थाना में दर्ज धारा 302, 147, 148, 149, 153(3), 201, 109 और 34 भादवि के तहत विचाराधीन था। अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की अदालत में सुनवाई के दौरान 64 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर सभी 17 आरोपियों को छोड़ने का आदेश दिया।

क्या था मामला
बिरनपुर में दो बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 8 अप्रैल 2023 को सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। घटना में साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी।

घटना के बाद 10 अप्रैल को प्रदेश बंद का आह्वान हुआ और गांव में आगजनी व हिंसा की घटनाएं सामने आईं। इस दौरान रहीम और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की भी हत्या हुई थी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी, जो करीब दो सप्ताह तक प्रभावी रही।

जांच में पुलिस और सीबीआई की कार्रवाई
प्रारंभ में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में मामला सीबीआई को सौंपे जाने पर 6 और आरोपियों के नाम जोड़े गए। जांच में यह भी सामने आया कि भीड़ ने भुनेश्वर साहू पर हमला करने के साथ पुलिस दल पर भी पथराव किया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया था।

घटना के दौरान पत्थर, ईंट और चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल भुनेश्वर साहू को साजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चित रहा और इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखा गया था। अब अदालत के फैसले के बाद 17 आरोपियों को राहत मिल गई है।

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