मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, 1 दिसंबर से लागू होगी नई प्रणाली

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी।

जारी आदेश के अनुसार, मंत्रालय महानदी भवन में अवर सचिव तथा उनसे वरिष्ठ सभी अधिकारियों को कार्यालय में आने और लौटने के समय उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से AEBAS का उपयोग करना होगा। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मोबाइल में आधार BAS ऐप, प्रवेश द्वार पर लगे बायोमेट्रिक डिवाइस या कंप्यूटर आधारित थम्ब स्कैनर का उपयोग किया जा सकेगा।

मंत्रालय में AEBAS का ट्रायल रन 20 नवंबर से शुरू किया गया था। पारदर्शिता बढ़ाने, समयपालन सुनिश्चित करने और कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से यह प्रणाली महानदी भवन और इंद्रावती भवन दोनों में लागू की गई थी। सफल परीक्षण के बाद अब 1 दिसंबर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

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