पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती: निर्माण अधूरा छोड़ने वालों पर होगी एफआईआर और संपत्ति कुर्की
कांकेर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद मकान निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के खिलाफ अब नगर पालिका परिषद कांकेर सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया ने ऐसे हितग्राहियों को चेतावनी जारी करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
सितंबर के बाद नहीं मिलेगी अगली किस्त
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि कई हितग्राहियों को योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है या अधूरा पड़ा है। शासन के निर्देशानुसार सितंबर माह के बाद किसी भी हितग्राही को अगली या अंतिम किस्त जारी नहीं की जाएगी और इसके बाद योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो सकता है
पवन मेरिया ने स्पष्ट किया कि सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराने वाले हितग्राहियों के खिलाफ धोखाधड़ी (एफआईआर) दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा राजस्व विभाग के माध्यम से राशि की वसूली की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर भूमि और अन्य संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।
गरीबों को पक्का घर देना है योजना का उद्देश्य
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। कुछ हितग्राहियों द्वारा राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।
हितग्राहियों से अंतिम अपील
नगर पालिका परिषद ने सभी संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे सितंबर से पहले अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लें, क्योंकि इसके बाद न तो अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी और न ही किसी प्रकार की राहत दी जाएगी। समय सीमा के बाद नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
