आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025, इसके बाद पैन कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तिथि तक लिंकिंग नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से संबंधित पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कई वित्तीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

पैन इनएक्टिव होने पर होने वाली प्रमुख समस्याएं

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना या ई-वेरिफिकेशन करना संभव नहीं होगा
  • टैक्स रिफंड जारी नहीं होगा
  • बैंक खातों में वेतन या अन्य राशि क्रेडिट करने में दिक्कत आएगी
  • म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर ट्रेडिंग सहित अधिकांश वित्तीय लेनदेन रुक जाएंगे
  • उच्च मूल्य के लेनदेन पर अधिक टीडीएस कटौती होगी

घर बैठे ऑनलाइन कैसे करें आधार-पैन लिंकिंग

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाएं
  2. होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
  3. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें
  4. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन करें
  5. यदि पैन पहले से इनएक्टिव है तो 1000 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा
  6. सफल लिंकिंग के बाद “Link Aadhaar Status” से स्थिति जांच लें

महत्वपूर्ण निर्देश

  • पैन और आधार कार्ड पर नाम तथा जन्मतिथि पूरी तरह समान होनी चाहिए
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना आवश्यक है
  • अंतिम तिथि से पहले लिंकिंग पूरी कर लें ताकि सर्वर लोड से बचा जा सके
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफलता का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आधार-पैन लिंकिंग पूरी कर लें ताकि नए साल में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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