दुर्ग और सरगुजा जिलों में 2 मार्च से लागू होंगी नवीन गाइडलाइन दरें, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत दुर्ग और सरगुजा जिलों के लिए जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। यह नवीन गाइडलाइन दरें आगामी 2 मार्च 2026 से इन दोनों जिलों में प्रभावी हो जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे थे। इसी क्रम में दुर्ग और सरगुजा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने सभी तकनीकी पहलुओं के परीक्षण और समीक्षा के बाद इन दरों को अनुमोदित किया है।

आम नागरिक और हितधारक नई दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयक कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन के अनुसार, प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए अब पुनरीक्षित दरें जारी हो चुकी हैं। इस व्यवस्था से संपत्ति के क्रय-विक्रय और पंजीयन की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और यथार्थपरक होने की उम्मीद है।

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