PM Fasal Bima Yojana: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
रायपुर: खरीफ सीजन में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि समय-सीमा के भीतर बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, चक्रवात सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कम प्रीमियम पर अधिक बीमा कवरेज मिलने से किसानों की आय सुरक्षित रहती है और नुकसान होने पर शीघ्र मुआवजा प्राप्त होता है।
इन खरीफ फसलों का कराया जा सकता है बीमा
खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, अरहर (तुअर), रागी, सोयाबीन, कोदो और कुटकी सहित विभिन्न अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है।
31 जुलाई है अंतिम तिथि
कृषि विभाग के अनुसार किसानों के खाते से बीमा प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय, अधिकृत बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे—
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भू-अधिकार संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं बी-1)
- अन्य आवश्यक अभिलेख
कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से समय-सीमा के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके।
