Janmashtami Dry Day: जन्माष्टमी पर कबीरधाम में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक, 4 सितंबर को रहेगा शुष्क दिवस
कवर्धा में देशी-विदेशी शराब दुकानें रहेंगी बंद, बिक्री, परिवहन, वितरण और धारण पर भी प्रतिबंध
कवर्धा, 03 सितम्बर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कबीरधाम जिले में 4 सितम्बर 2026 को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में शराब की बिक्री से लेकर परिवहन और धारण तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने शुक्रवार, 4 सितम्बर को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस के दौरान जिले में संचालित—
- देशी मदिरा की फुटकर दुकानें
- विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें
- कम्पोजिट मदिरा दुकानें
- एफ.एल.-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें
पूरी तरह बंद रहेंगी।
शराब की बिक्री और परिवहन पर भी रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार केवल शराब दुकानों को बंद रखने तक ही प्रतिबंध सीमित नहीं रहेगा। मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण एवं धारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
अवैध शराब पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान शासन के निर्देशों और आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि शुष्क दिवस के दौरान जिले में अवैध रूप से शराब की बिक्री, परिवहन या धारण करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान सतर्कता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा गतिविधि पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
