मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई
जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुप्रतीक्षित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अंतिम सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़े समस्त प्रकरण को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में कई बार सुनवाई के लिए समय लिया गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रकरण हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कराया है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य के कानून की संवैधानिकता की जांच का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत सबसे पहले हाईकोर्ट को है। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अलोका अराधे की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।
