अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सात राज्यों में 26 ठिकानों पर छापेमारी
भुवनेश्वर। अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और उससे जुड़े धन शोधन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने देश के सात राज्यों में एक साथ 26 ठिकानों पर छापेमारी कर संगठित ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई ईडी के पणजी जोनल कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है।
ईडी की यह कार्रवाई ईसीआईआर/पीजेजेडओ/02/2025 मधुपन सुरेश ससिकला एवं अन्य मामले में की जा रही है, जो गोवा पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोप दर्ज हैं।
ईडी ने गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान एक संगठित अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसकी पहुंच कई राज्यों तक फैली हुई थी।
जांच में सामने आया है कि मादक पदार्थों की सप्लाई बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर की जा रही थी। गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल में इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर ड्रग्स की आपूर्ति हो रही थी।
छापेमारी के दौरान ईडी ने भारी मात्रा में नकदी, चरस सहित अन्य मादक पदार्थ, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। जब्त दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच में खुलासा हुआ है कि एमडीएमए, एक्स्टेसी, हैश, कुश, शरूम्स, राशोल क्रीम, कोकीन और सुपर क्रीम जैसे ड्रग्स की देशभर में आपूर्ति की जा रही थी।
जांच में यह भी सामने आया है कि मादक पदार्थों की ढुलाई के लिए कूरियर और डाक सेवाओं का उपयोग किया जा रहा था। अपराध से अर्जित धन को यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टोकरेंसी और नकद लेनदेन के माध्यम से घुमाया जा रहा था। जटिल वित्तीय लेनदेन के जरिए अवैध कमाई को छिपाने और परत दर परत घुमाने की साजिश रची गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि जांच में प्राप्त जानकारियां अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएंगी, ताकि आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। ईडी ने स्पष्ट किया है कि संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने और धन शोधन के सभी रास्तों को बंद करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
