पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, रायपुर कोर्ट का फैसला
रायपुर। राजधानी में डबल मर्डर केस में अदालत ने आरोपी योगेश कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी और बेटी की गला रेतकर हत्या की थी। यह घटना 20 अप्रैल 2024 को खरोरा थाना क्षेत्र के घिवरा गांव में सामने आई थी।
मामले में कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास दिया जाना उचित है।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की। अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
