बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर संकट, हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर गहराते संकट के बीच शुक्रवार को अहम सुनवाई की। न्यायमूर्ति की पीठ ने विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

दल-बदल याचिका पर कोर्ट ने मांगी स्थिति

मामला दल-बदल कानून से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयदीप कौरव ने अदालत को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित दल-बदल याचिका का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने स्पीकर से पूछा कि याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे लंबित रखने का कारण क्या है। दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पूर्व अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है।

क्या है विवाद

2023 विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बीना सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ सार्वजनिक मंच साझा किए और समर्थन दिया, जिसे दल-बदल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने भाजपा की औपचारिक सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों ने कांग्रेस में असंतोष पैदा कर दिया और दल-बदल याचिका दायर हुई।

अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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